उत्तराखण्डः चारधाम यात्रा शुरू होते ही प्रशासन और पुलिस विभाग ने पूरे राज्य में शुरू की तैयारियां

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी कर चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही पुलिस विभाग ने अब चारधाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार सभी जिला कप्तानों को उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और यात्रा का संचालन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही करवाया जाएगा. अशोक कुमार ने बताया कि इस दौरान हर दिन यात्रियों की संख्या को सीमित रखा गया है. साथ ही चारधाम पर आने वाले यात्रियों को कोविड नेगेटिव होने की रिपोर्ट या फिर कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं होने पर उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी. साथ ही मौके पर भी यात्रियों की कोरोना जांच करवाने का प्रावधान किया गया है.

क्या होंगे नए नियम :

  • अब केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को ही हर दिन दर्शनों की अनुमति होगी.
  • अब यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.
  • यात्रियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे.
  • यात्रियों को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोरोना नियमों का पालन करना होगा, ऐसा नहीं
  • करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी एसएलपी
गौरलतब है कि हाईकोर्ट ने 26 जून को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोट्र में एसएलपी दायर की थी. लेकिन फिर कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने एसएलपी वापस ले ली गई थी. जिसके बाद गुरुवार को हाईकोर्ट में यात्रा को लेकर निर्णय लिया गया है.

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