केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में जानिए किस राज्य को मिलेगी कितनी वैक्सीन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 जून से सभी के लिए फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने के ऐलान के बाद से केंद्र सरकार ने भी टीके के आवंटन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार केंद्र द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली वैक्सीन की खुराक अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आबादी, बीमारी के मामले और टीकाकरण अभियान की प्रगति जैसे मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी।
– गाइडलाइंस में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जनसंख्या के आधार पर कोरोना वैक्सीन का निर्धारण होगा। इसका मतलब साफ है कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी वहां ज्यादा मात्रा में वैक्सीन दी जाएगी।
– वैक्सीन पाने के लिए राज्यों के संक्रमण दर को भी देखा जाएगा। यानी कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण कितना है इस हिसाब से भी उसे वैक्सीन दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जिस राज्य में संक्रमण दर ज्यादा है वहां वैक्सीन अधिक जाएगी।
– नई गाइडलाइंस में राज्यों को वैक्सीन की बर्बादी को रोकने की हिदायत दी गई है। गाइडलाइंस में उन राज्यों को चेताया गया है जहां वैक्सीन की बर्बादी की खबर है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिस राज्य में टीकों की बर्बादी ज्यादा है वहां वैक्सीन की डोज कम उपलब्ध कराई जाएगी।
– प्रधानमंत्री के फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी अब टीकाकरण मुफ्त में होगा। इसको लेकर गाइडलाइंस में कहा गया है कि यहां वैक्सीन निर्माता कंपनियां कीमत निर्धारित करेंगी।
– नई गाइडलाइंस में राज्यों को इस बात की छूट दी गई है कि वे 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए प्रॉयरिटी अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। यानी कि राज्य को यह तय करने का अधिकार है कि किन्हें सबसे पहले वैक्सीन देना है और किन्हें इंतजार करना पड़ सकता है।