दिल्ली हाईकोर्ट: बीमा से जुड़े कर्मचारियों को अस्पताल और कार्यालय आने-जाने की छूट

उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा बीमा और स्वास्थ्य बीमा सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे में इनमें कार्यरत कर्मचारियों को अस्पतालों और उनके अपने कार्यालयों के बीच लॉकडाउन में भी आने-जाने की अनुमति रहेगी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की याचिका का निपटारा करते हुए से आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों के ई-पास के अनुरोध को अस्वीकार करने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 19 अप्रैल, 2021 के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के अनुसार, बीमा कंपनियों को श्रेणी 4 (एल) के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार इसके कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान स्वतंत्र रूप से आने-जाने के लिए ई-पास की आवश्यकता होती है। हालांकि, जब कर्मचारियों ने ई-पास के लिए आवेदन किया तो उनके सभी आवेदन बिना किसी कारण के खारिज कर दिए गए।

दिल्ली सरकार ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा पेश दस्तावेजों में विभिन्न विसंगतियों के कारण यह खारिज किया गया है। अदालत ने कहा डीडीएमए ने वैध पहचान पत्र/फोटो प्रवेश पास के आधार पर कुछ श्रेणियों के लोगों को प्रतिबंधों से छूट दी है। इनमें चिकित्सा कर्मी और अन्य अस्पताल सेवाएं जैसे जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसियों, दवा कंपनियां, चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता, अन्य आकस्मिक सेवाएं आदि शामिल हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या मेडिक्लेम आदि से संबंधित दावों की प्रोसेसिंग और क्लीयरिंग से निपट रहे है। इसलिए उनकी सेवाएं उ न सेवाओं के लिए प्रासंगिक होंगी जिन्हें प्रतिबंधों से छूट दी गई है। कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान चिकित्सा बीमा और स्वास्थ्य बीमा सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं। अदालत ने कहा कि इस प्रकार याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों को अस्पतालों और उनके अपने कार्यालयों के बीच स्वतंत्र रूप से आने-जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि चिकित्सा बीमा दावों के प्रसंस्करण में तेजी लाई जा सके। इतना ही नहीं अदालत ने राय दी है कि महामारी के दौरान ई-पास को एक जटिल प्रक्रिया में शामिल करने से स्वास्थ्य बीमा सेवाओं में काफी देरी होगी।

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