केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्तमंत्री अरुण जेटली के बैंक खातों, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी. जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है. हाईकोर्ट ने कहा कि जेटली के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के लेन-देन और उनकी और परिजन की 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की जानकारी मांगने वाली केजरीवाल की याचिका ‘बेवजह की पूछताछ’ है और इसमें कोई दम नहीं है. न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने जेटली की गवाही के कुछ हिस्सों को हटाने का अरविंद केजरीवाल का आग्रह भी ठुकरा दिया. केजरीवाल ने दावा किया था कि ये भाजपा नेता की बहस और जवाब में शामिल नहीं थे. वकील अनुपम श्रीवास्तव ने केजरीवाल की ओर से कहा कि वह आदेश के खिलाफ याचिका दायर करना चाहते हैं.

जेटली ने वर्ष 2015 में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए केजरीवाल, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रूपए के मुआवजे की मांग की थी. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं और आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर जेटली और उनके परिवार के सदस्यों पर सोशल मीडिया समेत कई मंचों से कथित तौर पर निशाना साधा था. जेटली करीब 13 साल वर्ष 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे. जेटली पहले ही इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं.

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