देहरादूनः होली में नहीं मचा सकेंगे हुड़दंग, पढ़िये सरकार की गाइडलाइन

देहरादून: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फिर से सख्ती शुरू कर दी है. लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने होली खेलने को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है. मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि वो कोविड को ध्यान में रखते हुए 12 बिंदुओं पर सख्ती से काम करें, ताकि कोरोना से बचाव हो सके. मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइड लाइन होली में दो दिन यानी 28 और 29 मार्च को लागू रहेगी. साफ है आपको सरकार की कोविड गाइड लाइन के मुताबिक ही होली खेलने होगी. नहीं तो पुलिस की टीमें आपके रंग में भंग डाल सकती हैं. होली एक ऐसा त्यौहार है जिसे लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं. लोग सामूहिक होलियां गाते हैं. एक-दूसरे को होली के रंगों से रंगते हैं. इसके लिए लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे को टच करते हैं. साफ है कि होली में कोरोना का दो गज दूरी और मास्क जरूरी वाला फॉर्मूला टूट सकता है. ऐसे में कोरोना फैलने खतरा रहेगा. इसलिए सरकार ने 12 बिंदुओं वाली सख्त गाइड लाइन जारी की है, जिसे स्थानीय प्रशासन लागू करेगा.

मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक, होलिका दहन कार्यक्रम में 50 फीसदी लोग ही हिस्सा ले सकेंगे. सरकार ने किसी भी होली संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम लोगों की संख्या 100 में सीमित कर दी है. यानी होलिका दहन में महज 50 लोग एक साथ कार्यक्रम कर सकेंगे. इसके अलावा 60 साल के ऊपर से महिला-पुरुष, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बीमार लोग होली कार्यक्रमों से दूर रहेंगे. जहां पर भी होली का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा वहां पर थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर और मास्क की व्यवस्था होनी चाहिए. बुखार, सर्दी-जुकाम वाला व्यक्ति होली कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेगा. इस बार की होली में हुड़दंग की कोई गुंजाइश नहीं है. साथ ही सार्वजनिक रूप से शराब पीना, तेज म्यूजिक या लाउड स्पीकर चलाना भी मना है. कंटेटमेंट जोन में होली नहीं खेली जा सकेगी. सड़कों और संकरी गलियों में होली खेलने पर रोक होगी. साथ ही होली खेलते समय गीले रंगों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. खाने का सामान केवल डिस्पोजेबल बर्तनों में ही दिया जा सकेगा.

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