दिल्ली GST संशोधन विधेयक 2021 में बड़ा बदलाव, पढ़िये खास खबर
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में ‘दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021’ को पास कर दिया गया है. दिल्ली जीएसटी संशोधन बिल पास करने के बाद केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि अब व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी. साथ ही कर चोरी करने वालों और फर्जीवाड़ा करने वालों पर लगाम लगेगी. बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021 का प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा द्वारा पास किया गया. इसके तहत जीएसटी के सेक्शन 15 में संशोधन किया गया है और शेड्यूल 2 के पाराग्राफ 7 को हटा दिया गया. ये संशोधन 39वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में अप्रूव किए गए थे.
सिसोदिया ने कहा कि प्रस्तावित दिल्ली जीएसटी (संशोधन) विधेयक 2021 व्यापारियों की कठिनाइयों को कम करने, जीएसटी की प्रक्रिया को सुगम बनाने और उन सभी लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए लाया गया है, जिन्होंने जीएसटी में फर्जीवाड़ा किया और लोगों से पैसा लिया लेकिन सरकार को नहीं दिया. यह प्रस्तावित संशोधन विधेयक उन सभी लोगों पर लगाम लगाएगा जो करों की चोरी करते हैं. बता दें कि जीएसटी के सेक्शन 15 में यह व्यवस्था थी कि व्यापारियों को कंपल्सरी ऑडिट और रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट देना जरूरी था. इसके कारण व्यापारी वर्ग पर लिखा-पढ़ी का बोझ ज्यादा था. इससे छोटे-छोटे व्यापारियों को चार्टेड और कॉस्ट एकाउंटेंट्स पर निर्भरता बढ़ रही थी. इसके साथ ही उनका खर्च भी बढ़ रहा था. अब इस कंपल्शन को हटा दिया गया है. सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर अगर कोई स्क्रूटेनी होती है और किसी कारणवश गाड़ी सीज हो जाती है तो पहले सामान तब छोड़ा जाता था जब व्यापारी टैक्स और जुर्माना दोनों देता था. अब सामान की कीमत पर जुर्माना देना होगा और टैक्स अलग से देना होगा.