यूपीः डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मामले में सुनवाई एक सितंबर को
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री मामले में न्यायालय ने प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए इंस्पेक्टर कैंट को और समय देते हुए जांच पूरी करने का आदेश दिया। कैंट थाने की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर जांच पूरी करने के लिए समय की मांग की गई। अर्जी में कहा गया कि अन्य मामलों में अधिक व्यस्तता होने के कारण जांच पूरी नही हो सकी है। जांच पूरी करने के लिए और समय चाहिए।
एसीजेएम नम्रता सिंह ने प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए इंस्पेक्टर कैंट को एक सितंबर तक मोहलत देते हुए कहा कि केशव मौर्य के उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की डिग्री जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्राप्त है व हाईस्कूल का सर्टिफिकेट जिस पर पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप है की जांच कर रिपोर्ट दें। अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।