देहरादून डीएम बोले- नहीं खुलेगी दुकान…आबकारी आयुक्त के फैसले पर कहा- मेरे आदेश में कमी बताएं
राजपुर रोड पर ओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित किए गए एक शराब के ठेके को लेकर डीएम सविन बंसल और आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल आमने सामने आ गए हैं। डीएम सविन बंसल ने शराब की दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया, उधर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने निलंबन पर स्टे देकर शराब की दुकान खोलने के आदेश जारी कर दिए। डीएम ने शराब की दुकान खुलवाने से इन्कार कर दिया है। डीएम ने आबकारी आयुक्त को पत्र भेजकर कहा है कि उनके आदेश में कमी बताई जाए। आखिर किस आधार पर निलंबन के आदेश को निरस्त किया गया। गौरतलब हो कि जिला प्रशासन को ओवररेटिंग से लेकर शराब की दुकानों के बाहर ओपन बार के संचालन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
जनसुनवाई में राजपुर रोड बहल चौक निवासी स्थानीय निवासी महिलाओं और बुजुर्गों ने शिकायत की थी। बताया था कि ओपल लॉज बिल्डिंग स्थित शराब की दुकान में खुले में शराब पिलाई जा रही है। महिलाओं व युवतियों का यहां से निकलना दूभर है।डीएम ने एसडीएम सदर से जांच कराई। इसमें पाया गया कि ओपल लॉज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से बार संचालित हो रहा है। दी लीकर हब (विदेशी शराब की लाइसेंसी दुकान) शराब बिक्री के अलावा आसपास कई अवैध दुकानें-खोखे लगवाकर शराब सेवन से जुड़े सामान बिकवा रही है। बेसमेंट में अत्यधिक मात्रा में शराब की बोतलें तथा सेवन के लिए उपयोग में आने वाले कप एवं गिलास भी प्राप्त हुए। इस पर पांच लाख की चालानी कार्रवाई कर शराब की दुकान के लाइसेंस को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। आबकारी आयुक्त ने डीएम के आदेश के विपरीत स्टे देकर दुकान को खुलवाने के आदेश उसी दिन जारी कर दिए।
डीएम ने पूछा, आखिर स्टे आर्डर का आधार क्या?