हिजाब विवाद: कर्नाटक के उडुपी के सभी हाई स्कूलों में 14 फरवरी से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू

हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के उडुपी जिले के सभी हाई स्कूलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, निषेधाज्ञा 14 फरवरी सोमवार को सुबह 6 बजे से प्रभावी होगी और 19 फरवरी शनिवार को शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। यानी शनिवार तक जिले के हाईस्कूलों के आसपास के इलाके में सभी के जमा होने और आंदोलन पर रोक लगा दी गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा उडुपी में उपायुक्त कूर्मा राव से अनुरोध करने के बाद धारा 144 लागू की गई थी। उन्होंने अनुरोध किया कि जिले के उच्च विद्यालयों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की जाए। इससे पहले, बेंगलुरु में अधिकारियों ने शहर के स्कूलों और कॉलेजों के आसपास किसी भी तरह के जमावड़े को प्रतिबंधित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू की थी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 बेंगलुरु के स्कूलों, पीयू कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास लागू की गई थी। निषेधाज्ञा 22 फरवरी तक प्रभावी रहेगी।

कर्नाटक में हिजाब विवाद
कर्नाटक हिजाब विवाद तब भड़क उठा जब युवा मुस्लिम छात्रों के एक समूह को हिजाब पहनने के कारण उडुपी जिले में उनके कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह मुद्दा पूरे राज्य में फैल गया क्योंकि कॉलेजों और स्कूलों ने इसी तरह के फरमान जारी किए। छात्रों के विरोधी समूहों ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के अधिकार के खिलाफ और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लड़कियों का विरोध करने वालों ने भगवा स्कार्फ पहन रखा था और कुछ इलाकों में प्रदर्शन भी हुए। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा एक-दूसरे पर हमला करने के साथ विवाद और बढ़ गया है। विरोध अब देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया है और मामला इस समय उच्च न्यायालय में है।

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