हाईकोर्ट : विधायक निधि गबन के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं
विधायक निधि में गबन के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ डीएम को स्कूल के भौतिक सर्वेक्षण का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएम यह पता लगाएं कि स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक कौन हैं? उस स्कूल में किस कक्षा तक पढ़ाई हो रही है? पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी है? स्कूल की मान्यता प्राप्त है या नहीं? कुल शिक्षण स्टाफ की संख्या कितनी है? कोर्ट ने स्कूल का वार्षिक बजट और आय का स्रोत के बारे में जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने डीएम को कहा है कि वह सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने डीएम को मामले की गंभीरता से लेते हुए 19 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।