हल्द्वानी अतिक्रमण मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 5 जनवरी को सुनवाई
हल्द्वानीण् उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटना तय माना जा हैण् इस जमीन पर 4ए365 लोगों ने अपने मकान बना दिए हैंए लेकिन हाईकोर्ट ने अब इन्हें हटाने का निर्देश दिया हैए जिसके बाद अतिक्रमण की जद में आ रहे लोग परेशान हैंण् परेशान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मांग रहे हैंण् लोगों की दलील है कि वह सालों से इस जगह पर रह रहे हैंए लिहाजा उन्हें यहां से हटाना ठीक नहींण् लोगों की अपील है कि सरकार उनके लिए पहले रहने की व्यवस्था करें और उसके बाद उन्हें हटाया जाएण् बता दें कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इलाके में कई कच्ची बस्तियों के साथ ही हजारों पक्के मकान भी हैंण् इनमें रह रहे लोग इन दिनों सड़कों पर हैंण् इलाके में लगातार प्रदर्शन हो रहा हैण् बताया जा रहा है कि इलाके में रह रही ज्यादातर आबादी मुस्लिम हैण् मुस्लिम आबादी से जुड़े हुए लोग सड़कों पर दुआएं मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर टूटने से बच जाएंण् 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हैण् लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ही अब राहत की उम्मीद बची हैण्
बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को दिए अपने फैसले में बेहद साफ कहा है कि अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर इन्हें यहां से हटाया जाएण् लोगों ने हाईकोर्ट से अपील कीए कि पहले उनकी रहने की व्यवस्था की जाए उसके बाद उन्हें वहां से हटाया जाएण् लेकिनए इसके साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले अतिक्रमण हटाए जाए और उसके बाद पुनर्वास पर विचार किया जाएगाण्